आईटीआर- दो| ITR-2
यह फॉर्म उन individual या HUF (Hindu Undivided Family) को भरना है, जिन्हें उस वित्तीय वर्ष में ITR-1 से संबंधित आमदनी के स्रोतों (Income from Salary/Pension, single House property,other sources) से इनकम तो हो ही रही हो। इनके अलावा भी
- एक से अधिक House Property से आमदनी (Rent)हो रही हो।
- कोई Property बेचने से फायदा (Capital Gains) हुआ हो।
- Lottery या Horse Race जीतने से आमदनी (इनाम के रूप में) हुई हो।
- किसी firm के partner के रूप में आमदनी हुई हो।
- विदेश में किसी संपत्ति के मालिक हों या अन्य कोई Foreign income हो
- Agricultural income के रूप में 5000 रुपए से ज्यादा की आमदनी हुई हो
- अपनी आमदनी में आपके परिवार के किसी अन्य सदस्य, जैसे पति—पत्नी, बच्चों की आमदनी भी clubbed कर रहे हों।
किसे नहीं भरना है। Whom not to use
जिनको अपने खुद के स्वामित्व वाले Business या Profession से आमदनी हो रही हो। (Partenership के कारण हुई आमदनी के अलावा)। ऐसे लोगों को ITR-3 या ITR-4 फॉर्म का प्रयोग करना है।
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