आईटीआर-तीन| ITR-3
यह फॉर्म उन individual या Hindu Undivided Family (HUF) के लिए जरूरी है, जिसकी आमदनी में ITR1, ITR2 के लिए अर्हता वाली आमदनियों के अलावा खुद के स्वामित्व वाले business या profession से आमदनी हो रही हो। यानी कि वह खुद कोई बिजनेस करता हो, या किसी प्रोफेशन से आमदनी प्राप्त कर रहा हो।
आईटीआर-चार| ITR-4
यह आईटीआर फॉर्म भी उन individual या Hindu Undivided Family (HUF) के लिए जरूरी है, जिसकी आमदनी में ITR1, ITR2 के लिए अर्हता वाली आमदनियों के अलावा निम्नलिखित आमदनी शामिल हो।
- उसको खुद के स्वामित्व वाले business या profession से आमदनी हो रही हो, लेकिन
- उस व्यक्ति ने Income Tax Act के Section 44AD ,Sec 44ADA and Section 44AE के तहत presumptive income scheme का विकल्प चुना हो।
किसे नहीं भरना है। Whom not to use
- अगर उसने presumptive income scheme चुनी भी है और उसकी आमदनी 2 करोड़ रुपए से ऊपर हुई है तो उसे ITR-4 की बजाय ITR-3 भरना होगा।
आईटीआर-5| ITR-5
यह फॉर्म उन संस्थाओं को भरना है, जिन्होंने खुद को फर्म, LLPs(limited liability partnership), AOPs (Association of persons) या BOIs (Body of Individuals) के रूप में रजिस्टर्ड करा रखा है।
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